शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में यहां जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 26 पीड़ितों को 18 लाख रुपए की राहत राशि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में जारी की गई है।
उन्होंने संबंधित विभाग को नए मामलों की चालान प्रतियां उपलब्ध करवाने के आदेश दिए ताकि पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध करवाई जा सके।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक जिला शिमला के अंतर्गत विभिन्न पुलिस थानों में 24 मामले दर्ज किए गए।
समिति द्वारा 6 मामलों को पर्याप्त सबूत न मिलने पर रद्द किया गया तथा बाकी मामलों को न्यायालय में पेश किया गया है।
उन्होंने न्यायालय में लंबित पड़े मामलों का निपटारा करने का आग्रह किया ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।