शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान 28 नवम्बर को जारी किए गए आदेशों में निहित शर्तें लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला शिमला में 6 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।