शिमला। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में यहां सहकारिता सभाएं अधिनियम- 1968 में संशोधन के लिए अध्ययन को गठित विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान 13 मई, 2020 को संशोधन के लिए मंत्रिमण्डल के विचारार्थ रखे गए हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम को पुनः मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी सभाएं अधिनियम-1968 को 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम-2011 के प्रावधानों के अनुरूप लाना है।