धर्मशाला। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः नौ बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा।
इस दौरान दुकानें, बैंक, एटीएम, शराब की दुकानें आम लोगों के लिए खुली रहेंगी। आम नागरिकों के लिए प्रातः नौ से 2 बजे के भीतर ही आवश्यक कार्यों खरीदारी इत्यादि के लिए बाहर निकल सकते हैं इसमें भी सामाजिक दूरी को कायम रखना जरूरी है और मास्क पहनना भी जरूरी होगा।
इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक के लिए प्रातः 5ः30 बजे से प्रातः सात बजे तक का समय पहले ही तरह ही रहेगा इस दौरान भी नागरिकों को मास्क पहनना जरूरी है।
ढाबा, स्वीट शॉप, रेस्तरां, कैफे सशर्त खुलेंगे
उपायुक्त ने कहा कि ढाबा, स्वीट शॉप, रेस्तरां और कैफे प्रातः नौ बजे से दो बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन इन दुकानों में मिठाइंया तथा खाना इत्यादि पैक करके ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी लेकिन ढाबा, स्वीट शॉप, रेस्तरां और कैफे में बैठकर खाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
शराब के ठेकों पर सामाजिक दूरी जरूरी
प्रजापति ने कहा कि शराब के ठेकों को प्रातः नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इन दुकानों पर सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग को शराब की दुकान को सीज करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं को खड़े होने के लिए डेढ़ मीटर से दो मीटर के अंतराल पर गोले के आकार के चिह्न बनाना जरूरी हैं।
हेयर सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, बार, सिनेमा घर रहेंगे बंद
उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला में हेयर सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, बार, शापिंग मॉल, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, जिम्म, सभागार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
आरोग्य सेतू ऐप का इस्तेमाल जरूरी
राकेश प्रजापति ने कहा कि दुकानदारों तथा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाल करना जरूरी है ताकि उनको अपने आसपास कोरोना वायरस इत्यादि से संक्रमित व्यक्तियों के बारे में सूचना मिल सके।
उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यालय के कर्मचारियों तथा फील्ड स्टाफ के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करना सुनिश्चित करें।
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को आफिस आना जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को रूटीन में ही कार्यालय आना जरूरी है जबकि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोटेशन में कार्यालय में डयूटी देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने कार्यालय में डयूटी के लिए जाने के लिए विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य होगा।
बसों की आवाजाही रहेगी बंद, टैक्सी सेवाओं को मिली अनुमति
उन्होंने कहा कि बसों की आवाजाही बंद रहेगी, केवल विशेष परिस्थितियों में अनुमति पत्र पर ही बस सेवा उपलब्ध करवाई जा सकती है जबकि जिला के भीतर तथा अन्य जिलों में टैक्सियों की आवाजाही की अनुमति प्रदान की गई टैक्सी में एक चालक और दो पैसेंजर ही एक समय में एक साथ जा सकते हैं।