शिमला/ दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए विधायकों के केस की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में हुई।
अयोग्य ठहराए गए विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं की याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।
केस की अगली सुनवाई मई के महीने में होगी।