नालागढ़ में चिट्टा बरामद
बद्दी। आज पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत उप निरीक्षक प्रवीण सिहं अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना नालागढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकाम रख घनसोत में आरोपी शिव कुमार पुत्र मदन लाल निवासी गाँव पलासड़ा, डाकघर नंगल, तहसील नालागढ़ के कब्जे से 2.44 ग्राम चिट्टा बरामद किया।
पुलिस थाना नालागढ़ में एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अभियोग पंजीकृत कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
बरोटीवाला में अवैध शराब बरामद
5 जून को बरोटीवाला ट्रक यूनियन के पास राज्य कर एवं आबकारी विभाग, बद्दी की टीम ने एक बोलेरो कैम्पर गाड़ी न PB-03BA-5766 से 12 बोतलें देशी शराब, 96 बोतलें अंग्रेजी शराब व 17 पेटियां बीयर की बरामद की।
उपरोक्त गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना बरोटीवाला में धारा 39(1)ए आबकारी अधिनियम के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
बद्दी में सड़क हादसा
5 जून को मुकाम ठाणा में एक मोटरसाईकल (HP-12N-8047) स्वार एक निजी कम्पनी की बस न HP-12B-8988 से टक्करा गया और बुरी तरह घायल हो गया। इन्हें ईलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा इएसआई अस्पताल, काठा ले जाया गया जहां चिकित्सा अधिकारी ने उसे मृत घोषित किया।
मोटरसाईकल के चालक की पहचान राहुल कुमार निवासी छपरा, बिहार के रुप में हुई। इस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना बद्दी में धारा 279, 304ए के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
जुआ अधिनियम के अधीन कार्यवाही
5 तारीख को पुलिस जिला बद्दी के अन्तर्गत थाना मानपुरा में एक अभियोग जुआ अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया। मामले में आरोपी जुगेश कुमार पुत्र बदलु निवासी रामपुर, उत्तर प्रदेश से कुल 11,540 रुपए की राशि जब्त की गई है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही
बद्दी पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मोटरवाहन अधिनियम के तहत 208 चालान किये।
सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वालों पर कार्यवाही
बद्दी पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये 20 चालान कोटपा अधिनियम के तहत किये तथा 2,500 रूपये जुर्माना किया गया है।
अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही
बद्दी पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बरोटीवाला में 1 चालान किया जिसमें 15,000 रुपए जुर्माना किया गया है।