आबकारी विभाग ने जब्त की 19151 बोतलें एवं नष्ट की 68145 लीटर कच्ची शराब

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हिमाचल। प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस की अगुवाई में टीम ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए लगभग 19,151 शराब की बोतलें आबकारी नियम के अंतर्गत जब्त की है। आयुक्त स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर टास्क फोर्स के साथ अवैध शराब के ख़िलाफ़ अभियान में कार्रवाई कर रहे हैं।

विधानसभा चुनावों के अंतर्गत विभाग ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, सभी गठित टीमें 24 x 7 अपने अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में टास्क फोर्स ने जिला सिरमौर में पांवटा साहिब तहसील के खारा के जंगलों में भीतर जाकर छापेमारी कार्रवाई करते हुए लगभग 48,300 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट किया ।

टास्क फोर्स ने शराब की दो भट्टियों एवं अन्य उपकरणों को नष्ट किया । इस सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई।

नूरपुर के पंजाब की सीमा से सट्टे इलाकों में विभाग ने एवं पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियो एवं पुलिस के सहयोग से रणनीति बना कर इंदौरा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 18000 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में लेकर नियमानुसार मौके पर नष्ट किया। कच्ची शराब बनाने वालों ने जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर ड्रमों एवम, प्लास्टिक के तिरपालों में यह शराब छिपा कर रखी थी।

इसके अतिरिक्त 125 लीटर लाहन को कब्जे में लेकर संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ ठाकुर द्वारा पुलिस थाना मे एफआईआर भी दर्ज की है । इस कार्रवाई में दोनों राज्यों के लगभग 50 के करीब विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

जिला बिलासपुर में भी टास्क फोर्स ने पंजाब के सीमावर्ती गांव मजारी में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए शराब की भट्टियों एवं अन्य उपकरणों सहित लगभग 1600 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के तहत नष्ट किया।

प्रवर्तन जोन दक्षिण क्षेत्र की टीम ने जिला शिमला के चीनी बंगला, नारकंडा, एवं संधू में खुदरा बिक्री के परिसरों का निरीक्षण करते हुए लगभग 3161 लीटर शराब को जब्त किया है क्योंकि आबकारी नियमों एवं शर्तों की अवहेलना की जा रही थी।

आयुक्त ने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और पूरे प्रदेश में शराब के अवैध धंधे पर लगाम कसने के लिए निरंतर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी कलेक्टर, प्रवर्तन प्रभारी और जिला प्रभारिओं को निर्देश जारी कर दिए गए है कि शुष्क दिवस (Dry Day) 10 नवम्बर शाम 5 बजे से शुरू होकर 12 नवम्बर शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की शराब के प्रेषण की अनुमति नहीं होगी । चुनाव के दिन सहित दो दिन पहले से ड्राई डे होगा ।

इसके अलावा आठ दिसंबर को चुनाव परिणाम के दिन भी शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के लाइसेंस परिसर चाहे थोक विक्रेता परिसर, देसी एवं अंग्रेजी खुदरा बिक्री के बार, बियर, वाइन शॉप आदि बंद रहेंगे।

संदिग्ध और अन्य परिसरों की कड़ी जांच की जाएगी। सीमावर्ती जिला प्रभारी निकटवर्ती राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

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