केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में हट्टी समुदाय को शामिल करने की दी मंजूरी

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केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किया आभार व्यक्त

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने “संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022” नामक एक विधेयक को संविधान में कुछ संशोधन (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950) करने के लिए संसद में पेश किए जाने की मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची को संशोधित किया जा सके।

इस निर्णय की घोषणा करते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के समुदाय को सूची में शामिल करने की लंबे समय से मांग लंबित थी।

ठाकुर ने आगे कहा कि उत्तराखंड में यही समुदाय राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची का हिस्सा है, लेकिन अंतरराज्यीय सीमा के इस तरफ के समुदाय का हिस्सा अब तक इससे वंचित रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और इस निर्णय का ह्रदय से स्वागत किया।

विधेयक के अधिनियम बनने के बाद, हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की संशोधित सूची के नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभ के हकदार होंगे।

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