सार्वजनिक और कार्य स्थलों के अलावा परिवहन के दौरान फेस कवर अनिवार्य

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चंबा। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों के अलावा परिवहन के दौरान व्यक्ति के लिए फेस कवर अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की निगरानी व नियंत्रण को लेकर जारी नए दिशा निर्देशों के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों के अलावा परिवहन के दौरान व्यक्ति द्वारा फेस कवर करना अनिवार्य रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पहले की भांति एहतियात बरतने के लिए कहा गया है।

सामूहिक तौर पर उपयोग में लाई जाने वाली जगह के प्रवेश स्थल पर सैनिटाइजर जबकि निकास प्वांइट पर भी सैनिटाइजर या हाथ धोने की व्यवस्था करनी होगी। मानव संपर्क में आने वाली इस तरह की सामूहिक उपयोग वाली जगह की नियमित सैनिटाइजेशन भी जरूरी होगी।

जारी किए गए आदेश में उप निदेशक प्रारंभिक और उच्च शिक्षा को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थानों में कोविड-19 को लेकर जारी की गई अधिसूचना व मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजक, शैक्षिक, खेलकूद व अन्य सामूहिक आयोजनों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करवाने केे निर्देश संबंधित एसडीएम, पुलिस अधिकारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारियों को जारी किए गए हैं।

आदेश का कार्यान्वयन 28 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में जाएगी।

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