शिमला। उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अमित कश्यप ने आज आदेश जारी करते हुए राउंड ट्रिप पर जिला से बाहरी राज्यों में जाने वाले लोगों को अपने स्वीकृत यात्री पास के पत्र की हार्ड काॅपी यात्रा के दौरान अपने साथ आवश्य रखने के निर्देश दिए ।
उन्होंने कहा कि यात्री जिला से बाहर जाते हुए शोघी बैरियर पर इस हार्ड काॅपी पर मोहर अवश्य लगवाएं ।वाहन में बैठे अन्य यात्रियों के नाम हार्ड काॅपी में अंकित हो तथा यात्री इस सन्दर्भ में अपने पहचान प्रमाण पत्र अवश्य साथ रखें ।
यदि जिला से बाहर जाते समय यात्री द्वारा शोघी बैरियर पर मोहर नहीं लगाई गई तो वापिस आने पर उन्हें क्वांरटाईन किया जाएगा ।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस सम्बन्ध में शोघी बैरियर पर पुलिस अधिकारियों की प्रयाप्त तैनाती सुनिश्चिित करने को कहा ।
उन्होंने निर्देश दिए कि तैनात पुलिस कर्मी राउंड ट्रिप पर जाने वाले यात्री के आवेदन के स्वीकृति पत्र पर जिला प्रशासन युक्त मोहर एंव अवधि की जांच अवश्य करें
उन्होंने कहा कि शोघी बैरियर से पत्र पर मोहर लगवाने के उपरान्त यात्री को वापिस आने के लिए 48 घण्टे की अवधि निश्चित की गई है । उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यात्री के पास पर दिए गए विवरण के अनुसार यात्रा कर रहे सह आवेदकों का सत्यापन सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए ।
उन्होंने कहा कि यदि यात्री 48 घण्टे के अवधि के भीतर वापिस नहीं आता है या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या मोहर सहित स्वीकृति रसीद बैरियर पर दिखाने में असमर्थ रहता है उसे कवांरनटाईन नियमों के अनुरूप इंसीच्युशनल अथवा होम कंवारटाईन किया जाएगा ।