मुख्यमंत्री रोशनी योजना से जगमगाएं घर, इन पांच शर्तों में से एक को भी पूरा करने पर गरीब परिवार होंगे पात्र

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शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। इस योजना के कार्यवयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में गरीब परिवारों को विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने में आसानी है तथा इससे गरीब परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी।

इस योजना में हर संभव वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना मे लाभान्वित होने के लिए निम्न शर्ताें में कोई एक शर्त को पूरा करने पर भी ऐसा गरीब परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र है।

शर्ताें में परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 35 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए या घर का विद्युत लोड 2 किलोवाट से कम होना चाहिए या परिवार का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में होना चाहिए या परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आना चाहिए या परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए।

इन 5 शर्ताें मे यदि कोई गरीब परिवार एक भी शर्त को पूरा करता है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह पात्र है। इस योजना की मोनिटरिंग बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लगातार की जाएगी तथा राज्य सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है।

इस योजना बारे जानकारी सम्बन्धित विद्युत उपमण्डल में ली जा सकती है।

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