बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन का सख्त होम क्वारंटाइन आवश्यक, उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं के तहत किया जाएगा मामला दर्ज: एसडीएम

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थुनाग (मंडी) 05 मई, 2020। उपमण्डलाधिकारी नागरिक थुनाग, सुरेन्द्र मोहन ने अवगत करवाया है कि उपमण्डल में जो व्यक्ति दूसरे राज्यों या जिले से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन के सख्त होम क्वारंटाइन का पालन करना अत्यावश्यक है।

ऐसे सभी व्यक्ति अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें व इसे अनइन्सटाॅल न करें तथा घर पहुंचते ही अपनी आशावर्कर, वार्ड मेम्बर, पंचायत प्रधान, सचिव को अवश्य सूचित करें।

घर में अलग कमरे में रहें, अन्य सदस्यों के साथ संपर्क से बचें, व्यक्तिगत प्रयोग वाले सामान दूसरों के साथ शेयर न करें, हाथों को साबुन से 40 सैकन्ड तक बार बार धोते रहें या सैनिटाइजर का प्रयोग करे, शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने हेतु नियमित तौर पर पानी पीते रहें, घर के स्वस्थ सदस्य भी संपर्क में आने से बचें तथा प्रशासन व आशावर्करों द्वारा दिए गए परामर्शों व निर्देशों पर अमल करें।

सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्ष्ण होने पर तुरन्त अपनी आशावर्कर, प्रधान, सचिव को सूचित करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति क्वारंटाइन अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य समारोहों में शामिल नहीं होंगे।

होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्यिों के घर फ्लाईंग स्कवायड टीम, सैक्टर आॅफिसर, बीडीओ तथा स्वयं एसडीएम कभी भी दबिश दे सकते हैं तथा दिशा निर्देशों की उल्लंघना पाए जाने पर धारा 188, 269,270 के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने स्थानीय जनता से अनुरोध किया कि क्वांरटाइन किए गए व्यक्तियों के प्रति भ्रम न फैलाएं, हमारी लड़ाई बीमार से नहीं, बीमारी से हैं।

इसके अलावा प्रतिदिन बाजार न आएं, उचित मात्रा में सामान खरीद कर रखें जिससे प्रतिदिन बाजार न आना पड़े, बेवजह यात्रा न करेें, अपने घर में ही रहें, अपने आपको स्वस्थ रखें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें तभी कोरोना महामारी से समाज को बचाया जा सकता है।

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