मंडी। मंडी जिला में अब बाहरी राज्यों से आए व्यक्तिों के साथ साथ उनके घर में रह रहे सभी सदस्यों को भी 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। मंडी जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के खतरे से लोगों की सुरक्षा के लिए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। इससे बड़े पैमाने पर समुदाय का संक्रमण से बचाव होगा।
इस बारे जानाकरी देते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए व्यक्तिों के घर में प्रवेश करने के साथ ही उनके घर में रह रहे सदस्य भी 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहेंगे।
उनके घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान संबंधित पंचायतें व प्रशासन उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। उन्हें होम डिलीवरी सेवा के जरिए जरूरी सामान की आपूर्ति की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि बाहरी राज्य से आया कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन नहीं रखना चाहता हो तो वह स्वयं संस्थागत क्वारंटाइन में रह सकता है। इस तरह वह परिवार से अलग रह कर, अपनी, अपने परिवार व समाज की सुरक्षा में सहयोग दे सकता है।
इसे लेकर प्रशासन ने जिलाभर में पंचायत स्तर पर क्लस्टर बना कर 494 संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र चिन्हित किए हैं। इनमें 2200 से अधिक लोगों को रखने की सुविधा है, जिसे जरूरत अनुसार और बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों के घर पर होम क्वारंटाइन रह पाना संभव नहीं है वे भी संस्थागत क्वारंटाइन में रह सकते हैं।
आदेशों की अवहेलना पर पूरा परिवार किया जाएगा संस्थागत क्वारंटाइन
ऋग्वेद ठाकुर ने होम क्वारंटाइन के आदेशों की अवलेहना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन के उल्लंघन पर पूरे परिवार को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला मंडी में हाल ही में करीब 5200 लोग बाहर के राज्यों से लौटे हैं। इन सभी को सख्ती से होम क्वारंटाइन की हिदायत दी गई है।
उन्हें अपने घर पर ही अलग थलग रहने और घर के सदस्यों से भी मेलजोल न करने को कहा गया था।
लेकिन इन हिदायत का ठीक से पालन न किए जाने को लेकर कई रिपोर्ट मिली हैं।
होम क्वारंटाइन में रखे लोग घर के अन्य सदस्यों से बेधड़क मिल रहे थे । इससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को बल मिल रहा है। इसेे रोकने के लिए प्रशासन ने होम क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्ति के साथ साथ उनके घर में रह रहे सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी है।