शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश पारित करते हुए जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 11 और हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 में प्रावधानों के तहत नव निर्मित नगर पंचायत चिड़गांव व नेरवा के वार्डो को आरक्षित किया गया है जिसमें नगर पंचायत चिड़गांव के वार्ड न 1 चिड़गांव-1 को महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-2 चिड़गांव-2 को महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-3 भौंडा बाजार का क्षेत्र अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-4 भौंडा काॅलोनी महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-5 अप्पर व लोअर भौंडा महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-6 सुंधा तथा वार्ड न-7 मान्दली को अनारक्षित रखा गया है।
इसी प्रकार नगर पंचायत नेरवा के वार्ड न-1 लम्बरदार बस्ती नेरवा को अनारक्षित, वार्ड न-2 सिविल अस्पताल क्षेत्र को महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-3 ओलड नेरवा वार्ड न-4 भवानी नगर तथा वार्ड न-5 जाखू महिला उम्मीदवार के लिए, वार्ड न-6 डुंडी मन्दिर अनारक्षित तथा वार्ड न-7 शीखड़ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है ।