पुलिस अधीक्षक बद्दी ने जारी किया आवश्यक स्पष्टीकरण

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सोलन। पुलिस अधीक्षक बद्दी द्वारा जिला दण्डाधिकारी सोलन के सी चमन द्वारा 25 मई को जारी आदेशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया है।

इस स्पष्टीकरण के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में स्थित केन्द्र एवं राज्य सरकार के संगठनों, सावजनिक उपक्रमों, बैंकों के अधिकारियों, कर्मियों, कर्मचारियों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं तथा निरीक्षण प्राधिकरणों के आवेदकों को राज्य के बाहर से आवागमन के लिए आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज आॅनलाईन लिंक http://bit.1y/BBN_MOVT पर कर सकते हैं।

जांच उपरान्त अनुमति ई-मेल अथवा दूरभाष के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत उद्योगों के प्रोत्साहकों, निदेशकों, हिस्सेदारों, मालिकों, वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारियों के लिए नवीन आवागमन योजना (मूवमैंट प्लान) भी जारी की है।

इसके अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के ए से आई तक के अक्षरों से आरम्भ होने वाले उद्योगों के उपरोक्त वर्णित सभी सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को एवं जे से जैड तक के अक्षरों से आरम्भ होने वाले उद्योगों के उपरोक्त वर्णित सभी मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को आवागमन कर पाएंगे।

सभी प्रवेश एवं निकासी, पथकर बैरियर बरोटीवाला से होगी।

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