हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के पाॅजीटिव मामले सामने आने पर जिला की दो ग्राम पंचायतों के कुछ गांवों और नादौन के एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि सुजानपुर और हमीरपुर शहर के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं।
जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
पहले आदेश के अनुसार बड़सर की ग्राम पंचायत मक्कड़ के वार्ड नंबर एक गांव टिक्कर में लिंक रोड से लेखराम के घर और पुलिया तथा टीन के शैड तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी पंचायत के वार्ड नंबर 7 गांव सुनवीं में स्ट्रीट लाईट टियाला से मान सिंह के घर तक और कर्म सिंह के घर से बलदेव सिंह के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसके अलावा नादौन की ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 3 में जलाड़ी भडियारां का क्षेत्र और जलाड़ी-माण सड़क के पूर्व में राय बहादुर के घर से लंबरदार के घर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
उधर, नगर निकाय क्षेत्र नादौन के वार्ड नंबर-1 कोट में पुराना बस अड्डा-अस्पताल लिंक रोड की दाईं ओर केवल संक्रमित व्यक्ति का घर, एक निजी अस्पताल एवं घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी दूसरे आदेश के अनुसार हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 1 और सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 3 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों वार्डों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आने के कारण इनमें कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।