शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश
जारी करते हुए बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकानों को त्यौहारों के दौरान 25 अक्टूबर, 1 नवंबर और 8 नवंबर को स्वैच्छिक आधार पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों को कानून के तहत साप्ताहिक छुट्टी और अन्य लाभ प्रदान किए जाना आवश्यक रहेगा।
आदित्य नेगी ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी विशेष मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।