होम क्वारंटीन में 42987 नागरिकों की हो रही है निगरानी
धर्मशाला। कोरोना का पॉजिटिव केस आने के बाद कांगड़ा उपमंडल की तरखानखड्ड पंचायत तथा शाहपुर उपमंडल की नरेटी पंचायत के वार्ड नं छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत सलोल, ततवानी और नरेटी पंचायत के अन्य सभी वार्डों को बफर जोन में रहेंगे। इस बाबत जिला दंडाधिकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आदेश पारित कर दिए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी। आम नागरिकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल मेडिकल सेवाओं, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे।
प्रवेश तथा निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के निर्माण इत्यादि गतिविधियों पर भी रोक रहेगी इसके साथ इन क्षेत्रों में आने वाले कार्यालय भी बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें तथा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चित:
उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी तथा इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, सभी हो मास्क पहनाना जरूरी होगा।
इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों में कोरोना सक्रंमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके।