शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने यहां बताया कि शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान 17, 19 व 21 जनवरी को होना है, इसके मद्देनजर जिला में मतदान के दिन शस्त्रों के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि यह कदम मतदान के दिन सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है और जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू होगा।
उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश सेना/अर्धसैनिक बल/होमगार्ड/पुलिस के लिए लागू नहीं होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।